Traffic Rules Changed : हेलमेट पहन कर चलने वालों का कटेगा ₹2000 का चालान, जाने कौन सी गलती पड़ सकती है भारी

Traffic Rules Changed: सामान्य तौर पर सड़क पर टू व्हीलर बाइक ड्राइव करते समय आपको हेलमेट पहनना होता है। हेलमेट के बिना कोई भी ड्राइविंग करता हुआ मिलता है तो उसे पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन अब हेलमेट पहनने के दौरान अगर आप उसे सही से नहीं पहनते हैं और ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो भी आपका ₹1000 से लेकर ₹2000 तक का चालान हो सकता है।

आज से पहले सिर्फ हेलमेट नहीं पहनना ट्रैफिक नियमों को तोड़ना माना जाता था। लेकिन अब अगर आपने सही से हेलमेट नहीं पहना है तो भी ट्रैफिक नियम बन चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा सही से हेलमेट नहीं पहने हुए व्यक्ति को पाए जाने पर ₹2000 तक का चालान काटा जा सकता है। यहां पर हम आपको हेलमेट सही प्रकार से पहनने का पूरा तरीका बता रहे हैं।

Traffic Rules Changed

टू व्हीलर के ऊपर बैठकर अगर आप चल रहे हैं तो ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति को और पीछे सीट पर बैठे व्यक्ति को दोनों को ही सही प्रकार से हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट इसलिए पहनना जरूरी होता है क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान ज्यादातर सर में चोट लगने की वजह से ही मौत होती है। अगर आप हेलमेट सही प्रकार से पहनते हैं तो इसकी वजह से आप एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं।

हेलमेट सही से पहनने का तरीका

जब आप हेलमेट सर पर पहने तो इसे सही प्रकार से फिक्स कर लीजिए। उसके बाद में हेलमेट पर लगी स्ट्रिप को लगाना कभी नहीं भूलना है। जब आप स्ट्रिप लगाकर सही प्रकार से हेलमेट पहनते हैं तो आपका कोई भी चालान नहीं कटेगा। हेलमेट में एक लॉक होता है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर हेलमेट पहनने में किसी भी प्रकार की चौक आप करते हैं तो आप अपना नुकसान करवा सकते हैं।

₹2000 का चालान

भारत सरकार द्वारा 1998 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अब बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के अनुसार अगर टू व्हीलर चलाने वाला व्यक्ति सही प्रकार से अपना हेलमेट नहीं पहना है तो उसको ₹2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर गाड़ी पर सवार पीछे वाले व्यक्ति ने हेलमेट सही प्रकार से नहीं पहना है तो ऐसी स्थिति में ₹1000 का जुर्माना लगता है। अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है लेकिन स्ट्रिप लॉक नहीं लगाया है तो उसे स्थिति में भी आपको ₹1000 का जुर्माना लगता है। ऐसे में अब आपको सारी बातें छोड़कर हेलमेट से ही प्रकार से पहनना होगा।

हेलमेट ISI मार्क वाला होना जरूरी

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसी सर्टिफाइड हेलमेट ही आपको पहनना होगा। अगर आपका हेलमेट इसी सर्टिफाइड नहीं है तो आपको ₹1000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। आप अगर बाइक स्कूटर इलेक्ट्रिक वाहन कुछ भी चला रहे हैं तो आपको इसी मार्क वाला हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हुए नहीं पाए जाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194d MVA के अंतर्गत आपको ₹1000 का चालान किया जाएगा। दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में इस प्रकार से चालान काटने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।

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